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रकबर मॉब लिंचिग प्रकरण में केस डायरी सहित जांच अधिकारी तलब

locationजयपुरPublished: Apr 07, 2020 07:35:56 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Alwar) अलवर के (Akbar alais rakbar) अकबर उर्फ रकबर (Mob lynching case) मॉब लिंचिग प्रकरण में (IO) जांच अधिकारी को (Case diary) केस डायरी सहित 16 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं।

जयपुर
(Rajastahn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Alwar) अलवर के (Akbar alais rakbar) अकबर उर्फ रकबर (Mob lynching case) मॉब लिंचिग प्रकरण में (IO) जांच अधिकारी को (Case diary) केस डायरी सहित 16 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने यह आदेश आरोपी धमेन्द्र और विजय कुमार की जमानत अर्जियों पर दिए। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी पेश करने को कहा है।
जमानत अर्जियों में कहा गया कि प्रकरण में मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी परमजीत सिंह को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। अभियोजन पक्ष के पास न तो प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और ना ही याचिकाकर्ताओं को लेकर कोई साक्ष्य है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। याचिका के विरोध में सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी परमजीत सिंह की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश हो चुकी है। मामला कथित गौरक्षा के नाम पर हत्या करने का है। ट्रायल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के कुल 48 गवाहों में से 46 गवाहों के बयान हो चुके हैं। ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी पेश करने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जुलाई 2018 की देर रात पुलिस को अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिली थी। मौके पर जाने पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे। वहीं धर्मेन्द्र और परमजीत दो गायों को लेकर खडे मिले। वहीं पास ही घायल अवस्था में रकबर उर्फ अकबर मिला। जिसने बताया कि वह लाडपुर से गाय खरीद कर अपने गांव हरियाणा ले जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने आकर मारपीट की। इस दौरान उसका साथी असलम भाग गया। इस पर पुलिस अकबर को अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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