अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 21 मई 2011 को पीडिता के माता-पिता मजूदरी पर गए हुए थे। जब दोपहर साढे तीन बजे वापस घर लौटे तो उन्हें पीडिता और बकरा नहीं मिला। तलाश करने के दौरान कच्चे मकान में बने कमरे को खोलकर देखने पर पीडिता की लाश पड़ी मिली। जिसका सूतली से गला घोंटकर हत्या की गई थी। इस पर पीडिता के पिता ने फागी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पीडित पक्ष का परिचित था। घटना के दिन वह पीडिता के घर आया और उसके अकेला देखकर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह उनका बकरा और घी की केतली लेकर चला गया।