डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी तुंगा उगावास निवासी राजूलाल मीणा (37) है। मामला बेहद गंभीर था और स्थानीय संगठनों एवं लोगों की में काफी आक्रोश था। बस्सी सर्कल के तीनों थानों के अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को तफ्तीश के लिए लगाया। आस-पास के एक-एक गांव में पड़ताल व पूछताछ की। आरोपी गांव से फरार था और उसकी तलाश शुरू की।
ऐसे पकड़ में आया आरोपी
मृतका के पास मोबाइल फोन नहीं होने से तकनीकी अनुसंधान मुश्किल हो रहा था। गांवों में निगरानी रखी तो पता चला कि राजूलाल घर से फरार है। उसकी लोकेशन ट्रेस करनी चाही तो दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर, नसीराबाद की मिली। वह बार-बार फोन बंद-चालू कर रहा था। अंत में उसकी लोकेशन भीलवाड़ा स्थित बालकनाथ आश्रम की आई। वह छुपकर के वहां रह रहा था। मामले की तफ्तीश में एसआइ रमेश मीणा, तुंगा के कांस्टेबल राजेन्द्र व कानोता के कांस्टेबल अशोक कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पर्दाफाश किया। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।
मृतका के पास मोबाइल फोन नहीं होने से तकनीकी अनुसंधान मुश्किल हो रहा था। गांवों में निगरानी रखी तो पता चला कि राजूलाल घर से फरार है। उसकी लोकेशन ट्रेस करनी चाही तो दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर, नसीराबाद की मिली। वह बार-बार फोन बंद-चालू कर रहा था। अंत में उसकी लोकेशन भीलवाड़ा स्थित बालकनाथ आश्रम की आई। वह छुपकर के वहां रह रहा था। मामले की तफ्तीश में एसआइ रमेश मीणा, तुंगा के कांस्टेबल राजेन्द्र व कानोता के कांस्टेबल अशोक कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पर्दाफाश किया। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।
लिफ्ट के बहाने ले गया जंगल डीसीपी ईस्ट कृष्णिया ने बताया कि महिला काम करके घर जाने के लिए बिहारीपुरा मोड़ के पास बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने जगह-जगह से उसे काट भी लिया था। महिला ने पुलिस को बताने की धमकी दी तो वहीं पर रखी पेड़ की डाल पर उसका सिर दे मारा। जिससे उसकी मौत हो गई और शव को नाले में फेंक दिया।
नकली नोट मामले में मिली थी सजा
गिरफ्तार आरोपी 5वीं तक पढ़ा हुआ है। वर्ष 2016 में उसे नकली नोट छापने व अपने पास रखने के आरोप में पकड़ा था। अदालत ने उसे तीन वर्ष कारावास एवं जुर्माने की सजा दी थी। वह जमानत पर बाहर था।
गिरफ्तार आरोपी 5वीं तक पढ़ा हुआ है। वर्ष 2016 में उसे नकली नोट छापने व अपने पास रखने के आरोप में पकड़ा था। अदालत ने उसे तीन वर्ष कारावास एवं जुर्माने की सजा दी थी। वह जमानत पर बाहर था।