खेत में बलात्कार, दोषी को सात साल का कठोर कारावास
जयपुरPublished: Feb 12, 2020 08:41:29 pm
– जिला पॉक्सो अदालत का फैसला, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
बलात्कार के दोषी को सात साल का कारावास
जयपुर. रेनवाल इलाके में साढ़े चार साल पहले नाबालिग के साथ डरा-धमकाकर के बलात्कार के मामले में अदालत ने उसके पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त को दोषी माना है। जिले की पॉक्सो अदालत में न्यायाधीश दलीप सिंह ने अभियुक्त रेनवाल निवासी महेश चंद कुमावत को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया है। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीडि़ता के भाई ने 23 नंवबर 2015 को रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महेश पर नाबालिग लड़की को खेत में ले जाकर बलात्कार करने व बाद मे डरा धमका कर बलात्कार करने का आरोप लगाया। जांच में सामने आया कि पीडि़ता गांव में रामलीला देखने गई थी तब महेश उसे घर छोडऩे की बात कहकर साथ ले गया और रास्ते में खेत में मे उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर 23 अक्टूबर, 2०18 को कोर्ट में चालान पेश किया।