व्यापारियों को यह रखना होगा ध्यान
सभी बाजार शाम 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे
प्रत्येक बाजार में प्रवेश और निकास अलग अलग होंगे
संकरी गलियों वाले बाजारों में प्रत्येक दुकान में 2 स्टॉफ और एक समय में एक ही ग्राहक को अंदर आने की अनुमति होगी।
प्रत्येक ग्राहक को थर्मल जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा
व्यापारी और ग्राहक द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूका जाए
किसी भी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का कोई सामान डिस्पले आइटम नहीं रखा जाए
सभी व्यापारी संगठनों द्वारा चौकीदार की व्यवस्था करवाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जाए
व्यापारी संगठनों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वह कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग के अलावा अन्य स्थानों पर पार्क नहीं किया जाए।
साधना यथा-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं और बस इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
चारदीवारी क्षेत्र में फल सब्जी और दूध को छोड़कर अन्य साम्रगी बेचने वाले सभी हाथ ठेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
चार दीवारी क्षेत्र में सैलून, स्पा, और नाई की दुकानें बंद रहेगी।
चार दीवारी क्षेत्र में ज्यूस, चाय, चाट आदि की दुकानें, स्टाल, ठेले और कियोस्क बंद रहेंगे।
सभी बाजार शाम 7 बजे तक ही खुले रह सकेंगे
प्रत्येक बाजार में प्रवेश और निकास अलग अलग होंगे
संकरी गलियों वाले बाजारों में प्रत्येक दुकान में 2 स्टॉफ और एक समय में एक ही ग्राहक को अंदर आने की अनुमति होगी।
प्रत्येक ग्राहक को थर्मल जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा
व्यापारी और ग्राहक द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूका जाए
किसी भी दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का कोई सामान डिस्पले आइटम नहीं रखा जाए
सभी व्यापारी संगठनों द्वारा चौकीदार की व्यवस्था करवाकर सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जाए
व्यापारी संगठनों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि वह कोई भी वाहन निर्धारित पार्किंग के अलावा अन्य स्थानों पर पार्क नहीं किया जाए।
साधना यथा-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं और बस इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
चारदीवारी क्षेत्र में फल सब्जी और दूध को छोड़कर अन्य साम्रगी बेचने वाले सभी हाथ ठेलों पर प्रतिबंध रहेगा।
चार दीवारी क्षेत्र में सैलून, स्पा, और नाई की दुकानें बंद रहेगी।
चार दीवारी क्षेत्र में ज्यूस, चाय, चाट आदि की दुकानें, स्टाल, ठेले और कियोस्क बंद रहेंगे।