RBI ने ये दिया निर्देश
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधार कार्ड के बिना बैंक में नया खाता नहीं खुलवाया जा सकेगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल जून में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट के कानून को संशोधित किया था। इस संशोधन के तहत सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना अनिवार्य है।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आधार कार्ड के बिना बैंक में नया खाता नहीं खुलवाया जा सकेगा। केवार्इसी के लिए आधार के अलावा पैन नंबर या फिर फार्म 60 भी जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ने इस बात का हवाला दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल जून में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन फाॅर मनी लाॅडि्रंग एक्ट के कानून को संशोधित किया था। इस संशोधन के तहत सभी तरह के वित्तीय खातों के लिए आधार का होना अनिवार्य है।
इन राज्यों में नियम लागू नहीं
जम्मू कश्मीर
असम
मेघालय इन तीनों राज्यों में ये नियम लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि बैंक में यदि पहले से ही आपका खाता है तब भी इन नियमों की पालना जरूरी होगी।
जम्मू कश्मीर
असम
मेघालय इन तीनों राज्यों में ये नियम लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि बैंक में यदि पहले से ही आपका खाता है तब भी इन नियमों की पालना जरूरी होगी।
आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई थी
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विभिन्न सेवाओं के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक करना अनिवार्य है, लेकिन इस बीच संवैधानिक पीठ का आधार की मान्यता पर फैसला आ गया। इसके बाद सरकार ने इसमें वेलफेयर स्कीमों से आधार को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी। सरकार ने समयसीमा 31 मार्च से 30 जून कर दी। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की टाइम लिमिट भी बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी, जो इससे पहले 31 मार्च तक निर्धारित की गई थी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विभिन्न सेवाओं के लिए 31 मार्च तक आधार को लिंक करना अनिवार्य है, लेकिन इस बीच संवैधानिक पीठ का आधार की मान्यता पर फैसला आ गया। इसके बाद सरकार ने इसमें वेलफेयर स्कीमों से आधार को लिंक कराने की समयसीमा बढ़ा दी। सरकार ने समयसीमा 31 मार्च से 30 जून कर दी। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की टाइम लिमिट भी बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी, जो इससे पहले 31 मार्च तक निर्धारित की गई थी।