दौसा के लालसोट में अवैध आरा मशीनों के संचालन और पेडों की कटाई के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने दौसा कलक्टर, लालसोट एसडीएम, तहसीलदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला उद्योग अधिकारी और वन विभाग सहित अन्य से चार जून तक जवाब देने के आदेश दिए हैं। महेन्द्र सिंह गुर्जर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि लालसोट में बडी संख्या में पेडों की कटाई हो रही है और इन पेडों को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध आरा मशीनों तक पहुंचाया जा रहा है। जेवीवीएनएल से आटा चक्की के नाम पर बिजली कनेक्शन लेकर आरा मशीने चलाई जा रही है। काश्तकारी अधिनियम के तहत किसान खेत जोतने के लिए तहसीलदार दोगुने पेड लगाने की शर्त के साथ अधिकतम पांच पेड ही काटने की अनुमति दे सकता है। अवैध पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जिस पर मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहान्ती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए।