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रिकॉर्ड नहीं देने पर 68 गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

locationजयपुरPublished: Sep 27, 2019 04:53:27 pm

Submitted by:

firoz shaifi

अपने काम लापरवाही बरतने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस मामले में सभी समितियों को चेतावनी भी जारी की है। वहीं 68 गृह निर्माण सहकारी समितियां ऐसी भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी सरकार ने कर ली है।

Neeraj K. Pawan

Neeraj K. Pawan

जयपुर। अपने काम लापरवाही बरतने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस मामले में सभी समितियों को चेतावनी भी जारी की है। वहीं 68 गृह निर्माण सहकारी समितियां ऐसी भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी सरकार ने कर ली है।
रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने शुक्रवार को बताया कि जयपुर शहर में 160 गृह निर्माण सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 92 गृह निर्माण सहकारी समितियां कार्य कर रही है जबकि 68 को अवसायन की श्रेणी में लाया गया है।
ऐसी समितियों को दो माह में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए गए है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर दो माह की मियाद समाप्त होते ही समितियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इससे पहे 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके है।
डॉ. पवन ने बताया कि अवसायन में आई 68 गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं जिसमें ऑडिट नही करवाने, सहकारी अधिनियम और नियमों की बार-बार अवहेलना करने शिकायतें मिल रही थी।
उन्होंने बताया कि समय पर रिकॉर्ड नही देने पर समिति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा देनदारिया एवं लेनदारिया को अपलेखित कर पंजीयन रद्द किया जाएगा।

अवसायानाधीन सहकारी समितियों के पूर्व पदाधिकारियों से कोई लेन देन मान्य नहीं होगा तथा समापक के अधीन समितियों कि चल-अचल सम्पति का क्रय-विक्रय, पट्टा हस्तातरंण के लिए कोई पदाधिकारी अधिकृत नहीं है।
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