रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के पवन ने शुक्रवार को बताया कि जयपुर शहर में 160 गृह निर्माण सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 92 गृह निर्माण सहकारी समितियां कार्य कर रही है जबकि 68 को अवसायन की श्रेणी में लाया गया है।
ऐसी समितियों को दो माह में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए गए है और चेतावनी भी दी गई है कि अगर दो माह की मियाद समाप्त होते ही समितियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इससे पहे 106 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पंजीयन निरस्त किए जा चुके है।
डॉ. पवन ने बताया कि अवसायन में आई 68 गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में कई तरह की शिकायतें मिल रही थीं जिसमें ऑडिट नही करवाने, सहकारी अधिनियम और नियमों की बार-बार अवहेलना करने शिकायतें मिल रही थी।
उन्होंने बताया कि समय पर रिकॉर्ड नही देने पर समिति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा देनदारिया एवं लेनदारिया को अपलेखित कर पंजीयन रद्द किया जाएगा। अवसायानाधीन सहकारी समितियों के पूर्व पदाधिकारियों से कोई लेन देन मान्य नहीं होगा तथा समापक के अधीन समितियों कि चल-अचल सम्पति का क्रय-विक्रय, पट्टा हस्तातरंण के लिए कोई पदाधिकारी अधिकृत नहीं है।