6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर अब पंजीयन नहीं होगा रद्द, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था भी होगी शुरू
जयपुरPublished: Sep 22, 2022 05:44:00 pm
राजस्थान विधानसभा ने गुरूवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


राजस्थान विधानसभा ने गुरूवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया
राजस्थान विधानसभा ने गुरूवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने प्रभारी मंत्री की ओर से विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि विधेयक में व्यवहारियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही, क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को विधेयक में शामिल किया गया है। डॉ. कल्ला ने बताया कि विधेयक में यह प्रावधान भी शामिल किया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जीएसटी आर-1, 3 एवं 8 की विवरणियों में भी सुधार किया गया है। इससे विवरणियों में विसंगतियों को रोका जाएगा।