अनुकम्पा नियुक्ति के 84 प्रकरणों में शिथिलता
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने अनुकम्पा नियुक्ति ( compassionate appointment ) के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है।

जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने अनुकम्पा नियुक्ति ( compassionate appointment ) के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा।
गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 9, अधिआयु सीमा के एक और विलम्ब से आवेदन के 74 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। इससे मृतक के आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है। गहलोत ने पिछले दो साल में अनुकंपा नियुक्ति के 668 प्रकरणों में शिथिलता देते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की है। दो साल में अब तक 3182 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है।
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