कोरोना महामारी में सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को दी राहत
जयपुरPublished: May 14, 2021 01:28:19 am
अवधिपार ऋणी किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज होगा माफएक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया
कोरोना महामारी में सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को दी राहत
जयपुर, 13 मई
सहकारिता विभाग ने कोविड संक्रमण के चलते किसानों को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च,2021 से बढ़ाकर 30 जून,2021 तक लागू की गयी है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील है ंऔर उन्होंने कोरोना महामारी में किसानों को ऋण का चुकारा करने में हो रही परेशानियों के मद्देनजर राहत देने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई, 2019 तक अवधिपार हो चुके हैं। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे ।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी हैए उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याजए दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।