राहत: जयपुर डिस्कॉम ने बिल भुगतान की तिथि बढ़ाई
जयपुरPublished: Apr 21, 2020 07:53:33 pm
लॉकडाउन के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करवाने में आने वाली परेशानी को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम ने बिल भुगतान की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जयपुर डिस्कॉम ने सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अप्रेल माह में जारी किए विद्युत बिलों, जिनकी भुगतान की नियत तिथि 27 अप्रेल से पूर्व की है, उसे बढ़ाकर 27 अप्रेल, 2020 कर दिया गया है।
भुगतान पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता ने बताया कि सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए अब सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता बिना विलंब शुल्क के अपने विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाइन अथवा चेक से 27 अप्रेल, 2020 तक कर सकते हैं।
ऑनलाइन विकल्प का इस्तेमाल भी हो सकता
उपभोक्ता डुप्लीकेट बिल, बिल डाउनलोड, मीटर रीडिंग भेजने व बिल भुगतान हेतु बिजली मित्र मोबाइल एप, वेबसाइट का उपयोग कर सकते है।
आपदा प्रबंधन विभाग ने दिए 312.17 करोड़
कोविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम एवं बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा त्वरित गति से मार्च एवं अप्रेल 2020 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248.37 करोड़ और जिला कलेक्टर को 63.80 करोड़ समेत कुल 312.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, इस राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जायेगा।
चिकित्सा संस्थानों को दी भरपूर मदद
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त शासन सचिव कल्पना अग्रवाल ने बताया कि लेबोरेट्री, वेंटिलेटर एवं अन्य मेडिकल उपकरण के लिए मार्च 2020 माह 62.15 करोड़ एवं माह अप्रेल 2020 मेें 149.12 करोड़ की राशि राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के लिए सचिव चिकित्सा एव शिक्षा विभाग को आवंटित की जा चुकी है।
मास्क और पीपीई किट पर हुआ खर्च
इसी प्रकार मास्क एवं पीपीई किट एवं अन्य सामग्री खरीदने के लिए मार्च 2020 में 2.10 करोड़ और अप्रेल 2020 में रैपिड टेस्टिंग किट्स खरीदने के लिए 35 करोड़ की राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आंवटित की जा चुकी है।
क्वारेंटाइन केंद्रों पर जुटाई जा रही सुविधाएं
उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों को राज्य में संचालित सभी क्वारेंटाइन केन्द्रों तथा राहत शिविरों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़े, मेडिकल सुविधा तथा संदिग्धों की जांच व स्क्रीनिंग तथा कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मियों एवं सफाईकर्मियों की निजी सुरक्षा के उपकरणों के लिए मार्च 2020 में 8.70 करोड़, निर्बंध कोष के लिए 4.10 करोड़ एवं अप्रेल 2020 में 51.009 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इस प्रकार समस्त जिला कलेक्टरों को कुल 63.8 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।
मास्क पहनना किया अनिवार्य वर्ना सजा
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि विभाग की ओर ेसे कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं लॉकडाउन की पालना के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसकी पालना नहीं करने पर 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
मकान मालिक नहीं निकाल सकते वारियर्स को
इतना ही नहीं, सभी मकान मलिकों को पाबंद किया गया है कि सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मेडिकल टेक्निशियन, श्रमिकों एवं मजदूरों से जबरन मकान खाली नहीं करवाया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव हेतु संवदेनशील है।