नगरीय क्षेत्रों के लोगों को राहत, ब्याज में छूट की अव धि बढ़ाई
जयपुरPublished: Jan 28, 2020 06:58:12 pm
State government : राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों की बकाया लीज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।
नगरीय क्षेत्रों के लोगों को राहत, ब्याज में छूट की अवधि बढ़ाई
जयपुर State government : राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों की बकाया लीज राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट में नगरीय विकास प्राधिकरणों, विकास न्यासों, नगरीय निकायों तथा राजस्थान आवासन मण्डल को देय बकाया लीज राशि के भुगतान के लिए बकाएदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमनेस्टी (माफी) योजना घोषित की गई थी। इसके अनुसार 31 दिसम्बर, 2019 तक बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देय थी। अब इस छूट का लाभ लेने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इस निर्णय से नगरीय क्षेत्र के भूमि मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही, विभिन्न नगरीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, भुगतान की गई लीज राशि का अंश राजकोष में भी प्राप्त होगा।