जयपुरPublished: Jun 28, 2020 11:28:27 pm
Prakash Kumawat
लॉकडाउन के कारण बंद किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के ऎसे धार्मिक एवं उपासना स्थलों, जिनमें सीमित संख्या में 50 या इससे कम श्रद्धालु आते हैं, को 1 जुलाई से खोले जाने की छूट दी है। इन धर्मस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों की पालना करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों से राजस्थान आने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिन के होम क्वारेंटाइन की अनिवार्यता को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।
श्रद्धालुओं की सीमित की संख्या वाले धार्मिक स्थल खुलेंगे 1 जुलाई से