नई दिल्ली/जयपुर। सुप्रीम
कोर्ट ने गुरूवार को जयपुर में परकोटे के दोनों तरफ 5-5 मीटर के दायरे में आने वाले
सभी वैध और अवैध निर्माण हटाने पर 8 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान
हाईकोर्ट के आदेश से ये निर्माण हटाए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई के आदेश में
संशोधन करते हुए गुरूवार को यह आदेश दिया। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के
निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की समयसीमा 10 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
न्यायाधीश एके
सीकरी और आरएफ नरीमन की खंडपीठ ने सिटीजन वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की
याचिका पर यह आदेश दिया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी शर्मा तथा संदीप सिंह की बहस
सुनने के बाद रोक लगाते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सोसायटी के प्रार्थना पत्र
पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करे।
हाईकोर्ट ने यह दिया आदेश
हाईकोर्ट ने ब्रजमोहन
जांगिड़ की जनहित याचिका पर 11 फरवरी और 21 अप्रेल को जयपुर नगर निगम को 15 मई से
परकोटे के दोनो तरफ 5-5 मीटर के दायरे में आने वाले सभी निर्माण हटाने का आदेश दिया
था। 15 मई की इस समयसीमा को ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तक बढ़ाया था।
इधर,
अधिकारियों को आज बुलाया
हाईकोर्ट ने परकोटे के संरक्षण के लिए बजट जारी नहीं
करने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बारे में जानकारी देने के लिए राज्य सरकार
और नगर निगम के अधिकारियों को शुक्रवार को तलब कर रखा है।