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Rera rajasthan rules : ब्रोशर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी, नहीं तो बिल्डर पर पेनल्टी

locationजयपुरPublished: Nov 04, 2020 09:37:59 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

बिल्डर्स को रेरा रजिस्ट्रेशन (RERA registration) के समय प्रस्तुत ब्रोशर (विवरणिका) के अनुरूप ही क्रेता को सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। ब्रोशर के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर रेरा के तहत बिल्डर पर पैनल्टी (Penalty on builder) लगाने का प्रावधान (rera rajasthan rules) है। वहीं प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करने पर क्रेता बुकिंग भी निरस्त करवा सकता है।

Rera rajasthan rules : ब्रोशर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी, नहीं तो बिल्डर पर पेनल्टी

Rera rajasthan rules : ब्रोशर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी, नहीं तो बिल्डर पर पेनल्टी

ब्रोशर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी, नहीं तो बिल्डर पर पेनल्टी

— जेडीए अधिकारियों को दी चेयरमैन ने रेरा नियमों की जानकारी

जयपुर। बिल्डर्स को रेरा रजिस्ट्रेशन (RERA registration) के समय प्रस्तुत ब्रोशर (विवरणिका) के अनुरूप ही क्रेता को सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। ब्रोशर के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर रेरा के तहत बिल्डर पर पैनल्टी (Penalty on builder) लगाने का प्रावधान (rera rajasthan rules) है। वहीं प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करने पर क्रेता बुकिंग भी निरस्त करवा सकता है। क्रेता और विकासकर्ता की ओर से रेरा नियमानुसार एक-दूसरे पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। रेरा के नियमों की जानकारी देने के लिए बुधवार को जेडीए सभागार में बैठक हुई, इसमें रेरा चेयरमैन एन.सी. गोयल ने जेडीए अधिकारियों को रेरा एक्ट की जानकारी दी।
रेरा चेयरमैन एन.सी. गोयल ने बताया कि रेरा नियम के सेक्शन-12 के अनुसार रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ विकासकर्ता का वेबसाइट एड्रेस भी अंकित किया जाना अनिवार्य है, नहीं करने पर पेनल्टी का प्रावधान है। विकासकर्ता की ओर से प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट रेरा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ वेबसाइट पर भी अपलोड करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रेरा एक्ट राजस्थान में लागू होने से पहले बिल्डर्स की ओर से जनता से धोखाधडी करते थे, पर रेरा लागू होने के बाद इसमें कमी आई और लोगों को राहत मिली है। जेडीसी गौरव गोयल ने कहा कि रेरा चेयरमेन एन.सी. गोयल की ओर से दी गई जानकारी से जेडीए को नवीन योजनाएं सृजित करने में लाभ मिलेगा, जिससे आमजन को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।
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