जयपुरPublished: Nov 04, 2020 09:37:59 pm
Girraj Sharma
बिल्डर्स को रेरा रजिस्ट्रेशन (RERA registration) के समय प्रस्तुत ब्रोशर (विवरणिका) के अनुरूप ही क्रेता को सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। ब्रोशर के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर रेरा के तहत बिल्डर पर पैनल्टी (Penalty on builder) लगाने का प्रावधान (rera rajasthan rules) है। वहीं प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं करने पर क्रेता बुकिंग भी निरस्त करवा सकता है।
Rera rajasthan rules : ब्रोशर के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी, नहीं तो बिल्डर पर पेनल्टी