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रोडवेज की सेवाएं रोकने पर पाबंदी, रेस्मा लागू

locationजयपुरPublished: Oct 21, 2021 01:57:33 am

Submitted by:

Shailendra Agarwal

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की घोषणा को देखते हुए जारी की अधिसूचना

nagaur

Rajasthan Roadways

जयपुर। राज्य सरकार ने विभिन्न मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को प्रस्तावित रोडवेज कर्मियों की हड़ताल को झटका दिया है। सरकार ने रोडवेज की सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित करते हुए इन्हें तीन माह के लिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (रेस्मा) के दायरे में लिया है।
गृह विभाग की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा है कि रोडवेज कर्मियों की प्रस्तावित हडताल से आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस कारण यह अधिसूचना जारी की जा रही है। अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है, जो तीन माह तक लागू रहेगी। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को हडताल पर जाने का अल्टीमेटम दे रखा है। इसी दौरान पटवारी भर्ती के अभ्यर्थियों का परीक्षा केन्द्र पर जाने का सिलसिला शुरू होगा। सरकार ने आने वाले समस्याओं को देखते हुए परिवहन सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए सख्ती दिखाने का संकेत दिया है।
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