विरोध का हक मगर हिंसा-उपद्रव गलत : राज्यपाल
जयपुर. राज्यपाल कलराज मिश्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध-प्रदर्शन में हो रही हिंसा को गलत ठहराया है। हस्तक्षेप के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि मामला केंद्र और राज्य के बीच का है। कानून संसद ने बनाया है। विरोध करने का अधिकार है लेकिन इसमें हिंसा का स्थान नहीं है। हिंसा करने, सरकारी-निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है।
राजस्थान में सौ दिन का कार्यकाल पूरा होने पर मिश्र ने कहा कि इस अवधि में 18 जिलों का दौरा कर हर तबके से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एक ही कानून के तहत आएं और परीक्षा, परिणाम प्रक्रिया समय पर हो, इसके लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज को टेक्नोफ्रेंडली बनाने पर काम हो रहा है। छात्रों के साथ अध्यापकों की उपस्थिति भी बायोमीट्रिक हो, विषयवस्तु लगातार अपडेट हो, शिक्षा रोजगारपरक बने। हर स्तर पर अलग शुल्क लेने की परिपाटी बंद हो। राजस्थान में पानी की कमी है। ऐसे में जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार के उपाय होने चाहिए।