100 से ज्यादा की भीड़ जुटी तो 10 हजार रुपए जुर्माना
जयपुरPublished: Oct 18, 2020 07:49:52 pm
राजस्थान में विवाह एवं अंत्येष्टि के अलावा किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने, मास्क नहीं पहनने तथा बिना पूर्व अनुमति के आयोजन करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
राजस्थान के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य उद्देश्य से किए जाने वाले आयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति को अनिवार्य किया है। सरकार ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को उनके क्षेत्र में राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 की पालना नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।
अलवर में स्काउट गाइड का कोरोना अभियान
श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के कम्पनी बाग के पास पुराना सूचना केन्द्र से स्काउट व गाइड स्थानीय संघ एवं अलवर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कोविड-19 के विरूद्ध जन आन्दोलन अभियान के तहत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इंग्लैंड सरकार ने अपनाया नो मास्क, नो एंट्री
श्रम राज्य मंत्री जूली ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में प्रदेश में एक भी जांच नहीं होती थी और वर्तमान में 50 हजार से अधिक प्रतिदिन जांच क्षमता विकसित की गई है। साथ ही, प्रदेश के नवाचार नो मास्क नो एन्ट्री को इंग्लैंड सरकार ने भी अपने देश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार की आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट झलकती है।