जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल ( Rajasthan Cabinet ) की बैठक ( Meeting ) में कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम ( Chief Minister ) , मंत्रियों ( Ministers ) , अधिकारियों ( Officers ) और कर्मचारियों ( Employees ) का वेतन ( Salary ) काटने ( Deduction )का निर्णय ( Decide ) लिया गया। इसके साथ ही राज्य की नई पर्यटन नीति -2020 ( New Tourism Policy )को मंजूरी ( Approval ) देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ( Jaipur News )
-वेतन कटौती का गणित -बैठक में कोविड -19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
-मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।
-यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा।
-मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का तथा अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।
-यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी। इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा।
-वेतन कटौती इन पर लागू नहीं यह कटौती प्रस्ताव राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों, पुलिस कॉन्स्टेबल तथा एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
-पर्यटन नीति दो समितियों का गठन बैठक में पर्यटन की नई नीति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन तथा नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। इस नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह समिति जिले के पर्यटन विकास संबंधी सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।
-मास्टर ट्रेनर्स अकादमी की स्थापना पयर्टन विभाग राज्य में कौशल केंद्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा। साथ ही, इसमें पर्यटक सहायता बल को मजबूत करने, पर्यटन सेक्टर में स्टार्टअप के लिए स्वप्रमाणन को प्रोत्साहित करने, राज्य के पर्यटन को अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभारने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्डिंग की अपनी मौजूदा नीति को पुन: विकसित करने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई विपणन नीति आरंभ करने के प्रावधान किए गए हैं।
-राज्य मंत्रिमंडल के अन्य फैसले -एमबीबीएस में एनआरआई सीटों के लिए अब सेमेस्टर वाईज फीस
-नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए बनेंगे नियम
-भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का होगा पुनर्वास
-एपीआरओ के पदों पर अब सीधी भर्ती
-सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती
-राजकीयकॉलेज गुढ़ा (झुंझुनूं) का नामकरण सेठ केदारनाथ मोदी के नाम से प्रस्ताव का अनुमोदन।
-नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए बनेंगे नियम
-भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का होगा पुनर्वास
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