सलमान के वकीलों ने कहा कि इस दौरान वे कोर्ट के सभी आदेश की पालना करेंगे। इस पर कोर्ट ने सलमान की अर्जी मानते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी कहा कि सलमान को बताना होगा कि वे कब जा रहे हैं और कहां रुकेंगे और वापस कब आएंगे।
गौरतलब है कि काले हिरण का शिकार मामले में जोधपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सलमान को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत दी थी।
देश छोड़ने पर लगी थी पाबंदी
जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत देते हुए सलमान खान को देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी। कोर्ट ने सलमान खान काे सुनवाई की तारीख 7 मई को अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। इसी वजह से अब सलमान के वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगी है।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत देते हुए सलमान खान को देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी। कोर्ट ने सलमान खान काे सुनवाई की तारीख 7 मई को अदालत में हाजिर रहने के आदेश दिए थे। इसी वजह से अब सलमान के वकील ने कोर्ट से अनुमति मांगी है।
क्या है मामला सलमान खान पर हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। जिस पर करीबन बीस साल लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से सलमान को सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया था जहां पर दो दिन तक जेल में रहना पड़ा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सजा स्थगित करने के बाद सलमान जेल से बाहर आ सके थे।