Corona Effect: विवाह स्थल को कार्यक्रम से पहले और बाद में करना होगा सैनेटाइज
नगर निगम अधिकारियों ने विवाह स्थल संचालकों को दी हिदायत

जयपुर। कोरोना काल में शहर सहित प्रदेशभर में देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इस साल शादियों के मुहूर्त कम होने के चलते आगामी दिनों में बड़ी संख्या में शादियां होनी है। ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तय तो कर रहा है, लेकिन इसकी पालना करवाने में विफ ल साबित हो रहा हे। अब कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज जयपुर की और से सभी विवाह स्थल संचालकों को विवाह स्थल को समारोह से पूर्व एवं समारोह के बाद सैनेटाइज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी जोन उपायुक्तों को पूरी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
सैनेटाइज मशीन लगाना होगा अनिवार्य
सैनेटाइज करने की मशीन हर विवाह स्थल पर अनिवार्य कर दी गई है। नगर निगम हैरिटेज जयपुर मुख्यालय में विवाह स्थल संचालकों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में आयुक्त हैरिटेज लोकबंधु एवं कार्यवाहक आयुक्त ग्रेटर निगम अरुण गर्ग ने निर्देश दिए हैं। 100 से अधिक मेहमान मिलने पर विवाह स्थल संचालक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। साथ ही संबंधित उपखंड अधिकारी को आयोजन से पूर्व लिखित सूचना देने अनिवार्य है। यदि पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, उपस्थित लोग बिना मास्क मिलते हैं और इस पर पांच हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया है।
इनका भी रखना होगा ध्यान -
-विवाह स्थल पर शौचालय को साफ रखना और सैनेटाइजर रखना होगा, अन्यथा 5 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान।
-हर समारोह की वीडियोग्राफी करवाना भी अनिवार्य।
-सम्पर्क में आने वाले सभी स्थानों पर हो सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिड़काव अनिवार्य।
-विवाह स्थल पर कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले रैलिंग, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह आदि की बार-बार सफाई हो एवं सैनेटाइज किया जाए।
-हर विवाह स्थल पर 'नो मास्क, नो एंट्री' के फ्लैक्स लगवाने होंगे, ताकि लोग कोरोना के प्रति जागरूक रहे। इस दौरान सभी जोन उपायुक्त एवं मुख्यालयों पर पदस्थापित उपायुक्त निगरानी रखेंगे।
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