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लॉक डाउन में जमानत याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

locationजयपुरPublished: Apr 03, 2020 09:24:30 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Supreme court) सुप्रीम कोर्ट ने (Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट के (Lock Down) लॉक डाउन हटने तक (Bail Appli) जमानत,(SOS)सजा स्थगन और एससी एसटी केस से संबंधित (Petition)याचिकाओं को (Exteme urgent) अत्यंत आवश्यक नहीं मानने और सुनवाई के लिए (Listing) सूचीबदृध नहीं करने के 31 मार्च के आदेश पर (Interim Stay) अंतरिम रोक लगा दी है।

लॉक डाउन में जमानत याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

लॉक डाउन में जमानत याचिकाओं की सुनवाई नहीं करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

जयपुर

(Supreme court) सुप्रीम कोर्ट ने (Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट के (Lock Down) लॉक डाउन हटने तक (Bail Appli) जमानत,(SOS)सजा स्थगन और एससी एसटी केस से संबंधित (Petition)याचिकाओं को (Exteme urgent) अत्यंत आवश्यक नहीं मानने और सुनवाई के लिए (Listing) सूचीबदृध नहीं करने के 31 मार्च के आदेश पर (Interim Stay) अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस पंकज भंडारी ने 31 मार्च को एक आरोपी की दूसरी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जमानत,सजा स्थगन और एससी एसटी एक्ट से संबंधित मामलों की याचिकाओं को अत्यंत आवश्यक श्रेणी का मानने से इनकार करते हुए लॉक डाउन हटने तक सुनवाई के लिए सूचीबदृध नहीं करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की बैंच ने हाईकोर्ट के 31 मार्च,2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट में शुक्रवार को स्थगित हुई सुनवाई—

शुक्रवार को हाईकोर्ट में अदालतों में सुनवाई सुबह 11 बजे से शुरु होनी थी,लेकिन अचानक समय बदलकर दोपहर दो बजे से तीन बजे किया गया। लेकिन अचानक ही सभी बैंच स्थगित कर दी गईं। जयपुर में शुक्रवार को जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए चार और जोधपुर मुख्य पीठ में तीन एकलपीठ थीं और दोनों ही जगह एक—एक खंडपीठ गठित की थीं। हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी बैंच स्थगित करने का कोई कारण नहीं बताया,लेकि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की अपील की सुनवाई के कारण पहले समय बदला गया और बाद में सभी बैंच स्थगित कर दी गईं। अब सोमवार को जमानत याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लॉक डाउन के चलते हाईकोर्ट केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई सप्ताह में तीन दिन कर रहा है। सभी मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग या व्हाटस—एप के जरिए हो रही है।

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