गाइड लाइन के मुताबिक यदि स्कूल में विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान की ओर से कक्षा—कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कोविड लक्षण पाए जाने पर बीमार को निकतम अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया जाएगा।
— स्कूल में फेस मास्क पहनना होगा जरूरी
— विद्यालय परिसर और कक्षाओं में सामाजिक दूरी का रखना होगा ध्यान
— विद्यालय परिसर में केंटीन बंद रहेंगी।
— विद्यार्थी लंच शेयर नहीं कर सकेंगे।
— विद्यार्थियों को पीने का पानी घर से लाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करेंगे
— कक्षाओं में फर्नीचर, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को सेनेटाइज किया जाएगा
— स्कूल में शिक्षक, अशैक्षणिक स्टॉफ और बस, ऑटो चालकों को दोनों वैक्सीन डोज लगना जरूरी
— स्कूल बस, ऑटो में बैठक क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थी बैठेंगे
— मिङ—डे मील योजना के तहत गर्म भोजन उपलब्ध करवाए जाने को लेकर अलग निर्देश जारी किए जाएंगे