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स्कूल—कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ, जानें क्या है जरूरी

locationजयपुरPublished: Aug 13, 2021 12:40:03 pm

Submitted by:

Sameer Sharma

school reopen in rajasthan— कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल तथा सभी विश्विद्यलाय, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 1 सितम्बर से खुलेंगे

स्कूल—कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ, जानें क्या है जरूरी

स्कूल—कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ, जानें क्या है जरूरी

– मुख्यमंत्री ने शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर बनाए मंत्रिसमूह की सिफारिश को दी मंजूरी
– राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत बैठक क्षमता सहित अन्य शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी
– शिक्षण संस्थान खोलने के साथ सभी तरह की ऑनलाइन कक्षाएं भी रखनी होंगी जारी
– कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी नहीं जाएंगे स्कूल, वे घर पर रह कर ही ऑनलाइन करेंगे पढ़ाई
– यदि कोई भी छात्र कोरोना संक्रमित मिला, तो दस दिन के लिए बंद करना होगा शिक्षण संस्थान
जयपुर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की थमती रफ्तार के बीच शिक्षण संस्थानों को लेकर बहुप्रतीक्षित निर्णय गुरुवार को आ गया। सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी है। वे घर पर ही ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। लेकिन सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल, सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय व कॉलेज और कोचिंग सेंटर को 1 सितम्बर से सशर्त खोलने की अनुमति दे दी। शर्तों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग पालना करते हुए 50 प्रतिशत बैठक क्षमता यानी हर कक्षा में छात्र एक सीट छोड़ कर एक पर बैठेंगे। यदि अभिभावक विद्यार्थी को नहीं भेजना चाहें, तो उन पर किसी भी शिक्षण संस्थान की ओर से दवाब नहीं डाला जा सकेगा और संबंधित छात्र को घर पर ही ऑनलाइन कक्षा की सुविधा देनी होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि एक भी छात्र, शिक्षक या अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया, तो संबंधित शिक्षण संस्थान को दस दिन के लिए बंद रखना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री समूह की ओर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी। मंजूरी मिलने के बाद देर शाम गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। हालांकि शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से शिक्षण संस्थानों में कोरोना प्रोटोकॉल एवं उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

गाइडलाइन में ये रहेंगी शर्तें

माता-पिता को देनी होगी लिखित अनुमति, दबाव नहीं डाल सकेंगे संस्थान
छात्रों को देना होगा मास्क

प्रवेश पर होगी स्क्रीनिंग

स्टेशनरी से लेकर हर जगह सेनीटाइजेशन, खिड़की-दरवाजें रहेंगे खुले

विद्यार्थियों के लिएः ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगी


– जिन विद्यार्थियों को अभिभावक नहीं भेजना चाहते, उनके अध्ययन के लिए शिक्षण संस्थान को ऑनलाइन कक्षा चलाना अनिवार्य होगा।
– शिक्षण संस्थान जाने वाले विद्यार्थियों को एक सीट छोड़ कर बैठना होगा।

अभिभावकों के लिएः देनी होगी लिखित अनुमति

– शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को अपने माता-पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन के लिए कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन पर संबंधित संस्थान की ओर से उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।

शिक्षण संस्थानों के लिएः सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग व सेनिटाइजेशन अनिवार्य
– छात्र, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ में एक भी संक्रमित पाए जाने पर दस दिन के लिए शिक्षण संस्थान को बंद रखना होगा। साथ ही, संक्रमित या लक्षण पाए जाने पर उसे तुरन्त अस्पताल या कोविड सेन्टर में इलाज या आइसोलेशन के लिए रेफर या भर्ती करवाया जाना अनिवार्य होगा।
– संक्रमित या लक्षण वाले छात्र या शिक्षण संस्थान के स्टाफ को अस्पताल पहुंचाने के लिए संस्थान की ओर से ही एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
– शिक्षण संस्थानों को छात्रा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ को स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
– संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि को प्रतिदिन सेनेटाइज किया जाएगा एवं खिड़की व दरवाजों को खुला रखा जाएगा, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
– शिक्षण संस्थानों में मास्क नहीं, तो प्रवेश नहीं के नियम की पालना आवश्यक रहेगी। किसी विद्यार्थी या स्टाफ के पास मास्क नहीं होने पर संस्थान की ओर से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।

कोचिंग में शिक्षण एवं अन्य स्टाफ के लिएः दो टीकों की अनिवार्यता
प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक लेने की अनिवार्यता होगी। संस्थानो को इसकी सूचना ई-इन्फोर्मेशन के माध्यम से कोविडइन्फोडॉटराजस्थानडाटजीओवीडॉटइन पर देनी होगी। साथ ही, अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ, कार्मिकों, विद्यार्थियों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।

बस, ऑटो, कैब चालकों के लिएः एक टीके की अनिवार्यता
– विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान के लिए आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
– वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी।

प्रार्थना सभा एवं कैंटीन पर पाबंदी
– शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा।
– मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा और परिसर में विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो सकेंगे।
– संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाएगा।
– परिसर में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध होगा और उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड वसूल किया जाएगा।
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