सात बजे बाद दुकानें होगी बंद कर्फ्यू क्षेत्र में शाम सात बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। कर्फ्यू क्षेत्र में बस, रेलवे स्टेशन और एयपोर्ट यात्री आ जा सकेंगे। फैक्ट्रियां खुली रहेंगी, आइटी कंपनिया, मेडिकल दुकानें, मालवाहक वाहन आ जा सकेंगे, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। कंटेंमेंट जोन में भी 15 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा।
संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले लोगों को भी रहने होगा क्वारंटीन
सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए किसी भी तरह की ढील देने से इंकार किया हैं। इसमें कंटेंमेंट जोन का माइक्रो लेवल पर चयन करना, कंटेंमेंट जोन में घर-घर निगरानी रखना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना और निगरानी रखने के लिए कहा गया हैं। वहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों की 72 घंटे में पहचान करना और कार्यालयों में 75 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार से परामर्श के बाद स्थानीय प्रतिबंध या फिर रात्रि कर्फ्यू लगा सकेंगे
सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए किसी भी तरह की ढील देने से इंकार किया हैं। इसमें कंटेंमेंट जोन का माइक्रो लेवल पर चयन करना, कंटेंमेंट जोन में घर-घर निगरानी रखना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन करना और निगरानी रखने के लिए कहा गया हैं। वहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 80 प्रतिशत लोगों की 72 घंटे में पहचान करना और कार्यालयों में 75 प्रतिशत स्टाफ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार से परामर्श के बाद स्थानीय प्रतिबंध या फिर रात्रि कर्फ्यू लगा सकेंगे
नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल
माना जा रहा था कि सरकार सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स को खोलकर राहत देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क सहित ऐसे समान स्थान 15 जनवरी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजन और वृत एकत्रीकरण की अनुमति 15 जनवरी तक नहीं रहेगी। वहीं किसी व्यक्ति, संस्था और संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक व जन कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति जिला कलक्टर गाइडलाइन की शर्तों के अनुसार अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा विवाह समारोह की उपखंड अधिकारी ई-मेल पर पहले सूचना देनी होगी।
माना जा रहा था कि सरकार सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स को खोलकर राहत देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क सहित ऐसे समान स्थान 15 जनवरी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजन और वृत एकत्रीकरण की अनुमति 15 जनवरी तक नहीं रहेगी। वहीं किसी व्यक्ति, संस्था और संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक व जन कार्यक्रम के आयोजन की स्वीकृति जिला कलक्टर गाइडलाइन की शर्तों के अनुसार अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा विवाह समारोह की उपखंड अधिकारी ई-मेल पर पहले सूचना देनी होगी।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे
सरकार ने अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने के निर्देश दिए है। वहीं 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में रहने के लिए कहा हैं। इसके साथ ही बाहर निकलने से पहले फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी जरूरी होगी।
सरकार ने अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने के निर्देश दिए है। वहीं 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में रहने के लिए कहा हैं। इसके साथ ही बाहर निकलने से पहले फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी जरूरी होगी।