उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण स्कूटी योजना के तहत स्कूटी की संख्या वित्तीय वर्ष 2019—20 में 1 हजार से बढ़ाकर 1500 कर दी है। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को भी उक्त योजना में शामिल किया है। वहीं जनजाति क्षेत्रीय विभाग की ओर से टीएसपी एवं माड़ा क्षेत्र की मेधावी बालिकाओं के लिए स्कूटी की संख्या 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने की मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रदेश के राजकीय एवं वित्तपोषित महाविद्यालयों की छात्राओं के लिए शुरु की गई स्कूटी योजना के आवेदन अंतिम तिथि 20 नवंबर से एक दिन पूर्व 19 नवंबर को रोक दिए गए थे। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की गई थी। इसका नोडल विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर को बनाया गया, लेकिन अब फिर से कॉलेज एजुकेशन को इसका जिम्मा दिया गया है।
योजना में ऐसे करना होगा आवेदन
hte.rajasthan.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप ऑप्शन मौजूद है। कॉलेज आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि जिन छात्राओं को महाविद्यालय पोर्टल पर ऑप्शन न मिले, वे प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन करवा सकती है। साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
hte.rajasthan.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप ऑप्शन मौजूद है। कॉलेज आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि जिन छात्राओं को महाविद्यालय पोर्टल पर ऑप्शन न मिले, वे प्राचार्य से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन करवा सकती है। साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
जिन छात्राओं ने पूर्व में उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवेदन किया है, उन्हें पुन:आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदीप बोरड़, आयुक्त कॉलेज शिक्षा