गौरतलब है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus In Rajasthan ) से बचाव के लिए 18 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 ( Article 144 In Jaipur ) लागू किए जाने के निर्देश दिए थे। जिसे अगले आदेश तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक आदेशानुसार धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेशों की निरन्तरता में राजकीय अनुमत स्थलों के अलावा किसी भी भवन पर सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट की बिना किसी पूर्व अनुमति के 5 से अधिक व्यक्तियों के सामूहिक विचरण एवं जिले में किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है।
आगामी आदेशों तक प्रभावशील इन निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2020 को रात्रि 12 बजे से लागू होकर आगामी आदेशों तक सम्पूर्ण जयपुर जिले में ( पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा ) समस्त राजस्व सीमा में प्रभावशील रहेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है… देश में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के प्रकोप की स्थिति को देखते हुए, इसकी रोकथाम हेतु विशेष सावधानी अति आवश्यक है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति भारत के अनेक प्रदेशों सहित राज्य में भी पाए गए हैं। यह वायरस जन समूह में मौजूद किसी संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क में आने पर स्वस्थ्य व्यक्ति को भी तेजी से संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस की वजह से होने वाले मानव जीवन एवं जन स्वास्थ्य के खतरों में मद्देनजर सार्वजनिक हित में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में उपरोक्त प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना आवश्यक है।