जितेन्द्रसिंह भंभौरिया ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील सुशीला कलवानियां ने कहा कि आरपीएससी की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के 39 और सहायक कृषि अधिकारी के 130 पदों के लिए 2018 में विज्ञापन जारी किया गया। जिसके लिए मार्च 2019 में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का परिणाम 17 दिसंबर 2019 को जारी किये गये। परीक्षा के बाद कट आॅफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। याचिका में कहा कि परिणाम में सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों को ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियो से कम अंक होने के बावजूद साक्षात्कार के लिए शामिल किया गया है। जबकि याचिकाकर्ता के ओबीसी वर्ग में शामिल होते हुए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक के बाद भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने मार्च में होने वाले साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने राज्य कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त कृषि विभाग और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी करते हुए स्क्रीनिंग के कट आफ जारी किये बिना साक्षात्कार नही कराने के आदेश दिये है।