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हाथी गांव में हाथियों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर मांगा जवाब

locationजयपुरPublished: Jun 01, 2020 08:13:09 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

न्यायालय ने मुख्य सचिव, जयपुर कलेक्टर और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर 12 जून तक जवाब मांगा है।

हाथी गांव में सफेद हाथी साबित हो रहा पर्यटन सुविधा केंद्र

हाथी गांव में सफेद हाथी साबित हो रहा पर्यटन सुविधा केंद्र

जयपुर।
कोरोना महामारी के दौरान हाथी गांव में हाथियों को पर्याप्त खुराक व चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर हुई है। जिस पर न्यायालय ने मुख्य सचिव, जयपुर कलेक्टर और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी कर 12 जून तक जवाब मांगा है।

अधिवक्ता गोपाल सिंह बारेठ ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि साल 2010 में हाथी को राष्ट्रीय हेरिटेज पशु घोषित किया था। आमेर के नजदीक वर्ष 2010 में ही हाथियों को शेल्टर और पानी सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए हाथी गांव बसाया जहां पर करीब 51 महावत परिवार और 103 हाथी रह रहे हैं। विश्वभर में आमेर ही ऐसी अकेली हेरिटेज साइट है जहां पर हाथी की सवारी होती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए कोई घोषणा नहीं की है। एक हाथी पर रोजाना करीब तीन हजार रुपए का खर्चा आता है। लेकिन हाथी कल्याण संस्था के सहयोग से महावतों को प्रति हाथी 600 रुपए ही दिए जा रहे हैं। जबकि लॉक डाउन में गन्ना और ज्वार की कीमतें भी दोगुनी हो गई हैं। वर्तमान हालात में हाथी मालिकों को आय होने के आसार भी नहीं है और आय नहीं होने से हाथियों के स्वास्थ्य और भोजन का पूरा इंतजाम करने में परेशानी हो रही है। सरकार को हाथियों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। जिस पर न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार व न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कहा।
उत्तर कुंजी और कटआफ मार्क्स नहीं बताने पर मांगा जवाब

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कटआॅफ मार्क्स नही बताने पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरपीएससी के सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शंकर लाल सहित अन्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती परीक्षा के बाद दो गुणा अभ्यर्थियों की अस्थायी चयन सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम भी था लेकिन इस साल फरवरी में जारी किए अंतिम परिणाम में सभी याचिकाकर्ताओं को बाहर कर दिया। आयोग ने अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के तीन महीने बाद भी आयोग ने उत्तरकुंजी और कटआर्फ मार्क्स नही बताए। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने नोटिस जारी कर 9 जून तक मामले में जवाब जवाब मांगा है।
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