डीएलबी डायरेक्टर उज्जवल राठौड ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश के सभी नगरी निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसे देखते हुए सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए है कि वे सभी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) स्वयं सहायता समूह को मास्क बनाने के लिए कपड़ा उपलब्ध कराएं। सभी नगरीय निकायों से कहा गया है कि वे आवश्यकता अनुसार कपड़ा खरीद कर इन समूहों को उपलब्ध कराए। कपड़े से बनाए गए ये मास्क निकायों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों, निराश्रित लोगों के साथ ही आवश्यकता अनुसार अन्य सभी सरकारी विभागों में नि:शुल्क वितरित कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कपडे से बने मास्क को कोरेाना से बचाव में कारगर मानते हुए इसे मंजूरी दी है।