इंस्पेक्टर को अहम पद देने के निर्णय पर करें पुनर्विचार न्यायालय ने कहा कि उप निरीक्षक स्तर के थाने पर पुलिस निरीक्षक को एसएचओ लगाया गया है। जो प्रथम दृष्टया प्रशासनिक दक्षता नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश के साथ सलाह दी है कि पुलिस इंस्पेक्टर जितेन्द्र सिंह को गंभीर मामलों के अनुसंधान से जुड़े किसी भी पद पर बनाए रखने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाए। साथ ही आगामी जांच के लिए आरोप-पत्र की पत्रावली पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर को भेजने के आदेश भी दिए हैं। आदेशों की एक कॉपी पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को भी भेजने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट 4 जुलाई तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।