14 नंवबर 2012 को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेंस लागू किया गया है। यह एक्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को देखते हुए यह एक्ट लागू हुआ था। इसमें कई तरह के प्रावधान हैं और आरोपी को दो साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
पोक्सो लागू होने के बाद भी लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और यौन संबंधी अपराधों पर भले ही पोक्सो लागू कर दिया है, लेकिन इस तरह के अपराधों में कमी नहीं आई। राजधानी में बीते 24 घंटों में तीन मामले सामने आए जो दिल दहला देने वाले है।
हालांकि पुलिस ने दो मामलों में गिरफ्तारी कर गंभीरता दिखाई है। चौमूं के धौली मंडी इलाके में अरविंद कुमावत नामक युवक ने एक बालक के साथ छेड़छाड़ और कुकर्म किया। शिकायत थाने पर पहुंची तो पुलिस ने पोक्सो एक्ट में देर रात मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं रामगंज में स्कूटी पर जा रही किशोरी को रास्ते में रोकर पड़ौसी युवक तौफिक ने छेड़छाड़ की और खुद के साथ किशोरी के फोटो दिखाकर बदनाम करने को धमकाया। यहां तक की किशोरी के होने वाले ससुराल में जाकर फोटो दिखाई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर, एक टैक्सी ड्राइवर महावीर चाहर ने एमएससी छात्रा को पहले तो फोन करके परेशान किया, शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा तो छूटते ही कॉलेज से लौट रही युवती को चाकू दिखाकर रुकवाया और परिवार को खत्म करने व चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी। युवती ने विरोध किया तो उस पर ब्लेड से वार कर दिया। पुलिस अब महावीर चाहर को तलाश रही है।