script

क्षतिग्रस्त सडक़ को नए सिरे से नहीं बनाने पर नोटिस

locationजयपुरPublished: Oct 22, 2021 01:17:09 am

Submitted by:

Shailendra Agarwal

हाईकोर्ट ने हरियाणा बॉर्डर की सड़क के मामले में दिया आदेश

road

road for rural rajasthan

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कामां से जुरहरा होकर हरियाणा तक जाने वाली सडक के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उसे नए सिरे से नहीं बनाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायाधीश मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने विजय मिश्रा व अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि सडक़ का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ। नियमानुसार एमडीआर श्रेणी की सडक़ को हर पांच साल में नए सिरे से बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने न तो इसे नए सिरे से बनवाया और न ही इसकी मरम्मत हो रही है। इससे यहां दुर्घटनाओं का भय बना रहता है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में प्रशासन को भी बताया गया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके चलते न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पडा।

ट्रेंडिंग वीडियो