तीन महीने का कारावास होगा
नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत दोषियों के विरुद्ध तीन माह का कारावास 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। टास्क फोर्स द्वारा दोषियों के विरुद्ध अधिक से अधिक चालान पेश कर कार्रवाई की जाएगी।
—प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बडस, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री
—प्लेट्स, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द, लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिप