खान घोटाला मामले के आरोपियों की एसएलपी खारिज
जयपुरPublished: Feb 11, 2020 01:02:35 am
खान घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी व पंकज गहलोत की विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय ने की खारिज
जयपुर।
खान घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी श्याम सुंदर सिंघवी व पंकज गहलोत की विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय से विशेष न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में तामिल करवाने की गुहार की थी। उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर आरोपियों ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में निचली कोर्ट के लिए गए प्रसंज्ञान को सही माना था। इसी के साथ ईडी मामलों की विशेष कोर्ट के 21 जनवरी 2019 के आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में खान घोटाला चर्चा में आया था। केन्द्र की रोक होने के बावजूद बड़े पैमाने पर प्रदेश में खानों का आवंटन किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने खानों का आवंटन निरस्त कर दिया था।