तलाशी लेते समय की जाएगी वीडियो रिकार्डिंग-
तलाशी दल जब भी तलाशी लेने जाएगा तब उसकी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी। जेल अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान तलाशी दल का पूरा सहयोग करने की बात कही गई है। वहीं तलाशी लेते समय अगर कोई बंदी अनुशासनहीनता करता है तो उसकी भी रिकार्डिंग की जाएगी। तलाशी लेने से पहले बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जाए। एक एक करके बंदियों को बैरिक से बाहर निकालकर तलाशी ली जाएगी। बंदी बैरिक और बंदी वार्ड की भी तलाशी ली जाएगी। तलाशी दल की ओर से शाम को जेल बंद होने से सुबह जेल खुलने से पहले के समय में अभियान के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कारागृहों में सीसीटीवी स्थापित हैं, वहां पर इस फुटेज का भी उपयोग किया जाएगा।
तलाशी दल जब भी तलाशी लेने जाएगा तब उसकी वीडियो रिकार्डिंग करनी होगी। जेल अधिकारियों द्वारा तलाशी के दौरान तलाशी दल का पूरा सहयोग करने की बात कही गई है। वहीं तलाशी लेते समय अगर कोई बंदी अनुशासनहीनता करता है तो उसकी भी रिकार्डिंग की जाएगी। तलाशी लेने से पहले बंदियों को अन्यत्र वार्ड या सिंगल सेल में बंद किया जाए। एक एक करके बंदियों को बैरिक से बाहर निकालकर तलाशी ली जाएगी। बंदी बैरिक और बंदी वार्ड की भी तलाशी ली जाएगी। तलाशी दल की ओर से शाम को जेल बंद होने से सुबह जेल खुलने से पहले के समय में अभियान के संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन कारागृहों में सीसीटीवी स्थापित हैं, वहां पर इस फुटेज का भी उपयोग किया जाएगा।
मोबाइल मिलने पर बंदियों को स्थानान्तरण किया जाए-
जिन कारगृहों में बंदियों के पास मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है, उन बंदियों को अन्य कारागृहों पर स्थानान्तरण किया जाए। जो कारागृह नगरीय आवासीय कॉलोनी के पास है वहां बाहर से जेल के अंदर पार्सल बनाकर प्रतिबिधिंत साम्रगी फेंकी जाती है। वहां जेल की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही लावारिस हालत में मिले मोबाइलों की एफएसएल से जांच करवाई जाए। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि अपराधी आईएसईआई नम्बर मिटा देते है। ऐसा होने पर उच्च तकनीक का प्रयोग कर मोबाइल उपकरण के उपयोग करने के बारे में जानकारी जुटाई की बात कही गई हैं। माना जा रहा है कि इससे जेल में मोबाइल के मिलने पर रोक लगेगी।
जिन कारगृहों में बंदियों के पास मोबाइल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है, उन बंदियों को अन्य कारागृहों पर स्थानान्तरण किया जाए। जो कारागृह नगरीय आवासीय कॉलोनी के पास है वहां बाहर से जेल के अंदर पार्सल बनाकर प्रतिबिधिंत साम्रगी फेंकी जाती है। वहां जेल की सीमा के बाहर संवेदनशील स्थानों पर स्थानीय प्रशासन पुलिस द्वारा जेल प्रशासन के सहयोग से सुचारू प्रतिबंध की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही लावारिस हालत में मिले मोबाइलों की एफएसएल से जांच करवाई जाए। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि अपराधी आईएसईआई नम्बर मिटा देते है। ऐसा होने पर उच्च तकनीक का प्रयोग कर मोबाइल उपकरण के उपयोग करने के बारे में जानकारी जुटाई की बात कही गई हैं। माना जा रहा है कि इससे जेल में मोबाइल के मिलने पर रोक लगेगी।