स्टेशन मास्टर ने दर्ज कराया था मामला
इस संबंध में सहायक स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने फुलेरा के जीआरपी थाने में सन्नी देओल, करिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-141 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद सबको क्लीन चिट देते हुए एफआर पेश कर दी थी। कोर्ट ने 10 फरवरी,1998 को एफआर अस्वीकार कर रेलवे एक्ट की धारा-141,145,146 और 147 में प्रसंज्ञान लेकर चारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे।
रेलवे कोर्ट ने 17 नवंबर,2009 को सारांश आरोप सुना दिए थे। 21 अप्रेल, 2010 को एडीजे कोर्ट ने रेलवे कोर्ट के आदेश को रद्द कर रेलवे कोर्ट को मामले में पुन: सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। तभी से मामला रेलवे कोर्ट में लंबित चल रहा था। 17 सितंबर,2019 को रेलवे कोर्ट ने फिर से सन्नी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141,145,146 और 147 में सारांश आरोप उनके वकील को सुनाए थे और अभियोजन को गवाह पेश करने के निर्देश दिए थे।