script8वीं में फेल होंगे विद्यार्थी, देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा | Students will fail in 8th, will have to take supplementary examination | Patrika News

8वीं में फेल होंगे विद्यार्थी, देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा

locationजयपुरPublished: Sep 18, 2020 05:30:26 pm

Submitted by:

Rakhi Hajela

5वीं में भी सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधानलेकिन सप्लीमेंट्री में असफल रहने पर भी सभी विद्यार्थी पास होंगे

8वीं में फेल होंगे विद्यार्थी, देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा

8वीं में फेल होंगे विद्यार्थी, देनी होगी सप्लीमेंट्री परीक्षा


प्रदेश में पांचवीं और आठवीं की परीक्षा बदलने वाली है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत 5वीं और 8वीं कक्षा में पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फेल होने वाले छात्र दो महीने बाद दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। 5वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी को छठीं में प्रवेश मिल सकेगा लेकिन 8वीं में पूरक परीक्षा में असफल विद्यार्थी को फिर से 8वीं की पढ़ाई करनी होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि पांचवी और आठवीं में विधिक रूप से परीक्षा आयोजित के जाने के लिए राजपत्र में संशोधन प्रकाशन किया गया है। अब इस सत्र से इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा विधिक रूप से आयोजित की जाएगी। उनका कहना था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। पहले बच्चे अपने अंकों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उन्हें लगता था कि स्कूल से पासिंग अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन अब उन्हें पढ़ाई कर पास होना जरूरी होगा। गौरतलब है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद पांचवीं आठवीं की परीक्षा को परीक्षा नहीं बल्कि मूल्यांकन कहा जाने लगा था।
गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल करीब 12 लाख विद्यार्थी आठवीं और करीब 14 लाख से अधिक विद्यार्थी पांचवीं की परीक्षा देते हैं।
अब तक आठवीं में फेल का प्रावधान नहीं था
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करने का प्रावधान है। अब राज्य सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर आठवीं कक्षा में मुख्य परीक्षा के बाद पूरक परीक्षा और इसमें असफल रहने पर फेल करने का प्रावधान लागू किया है। 5वीं को लेकर केवल सप्लीमेंट्री परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है लेकिन सप्लीमेंट्री में असफल रहने पर भी सभी विद्यार्थी पास होंगे।
केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा था निर्णय
केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल करने या नहीं करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। राजस्थान में केवल आठवीं कक्षा में ही फेल करने का प्रावधान लागू किया है। पांचवी कक्षा में इसको लागू नहीं किया गया।
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