केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा था निर्णय
केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल करने या नहीं करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। राजस्थान में केवल आठवीं कक्षा में ही फेल करने का प्रावधान लागू किया है। पांचवी कक्षा में इसको लागू नहीं किया गया।
केंद्र सरकार ने आरटीई एक्ट में संशोधन कर पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल करने या नहीं करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। राजस्थान में केवल आठवीं कक्षा में ही फेल करने का प्रावधान लागू किया है। पांचवी कक्षा में इसको लागू नहीं किया गया।