scriptसन्नी देओल व करिश्मा कपूर पर रेलवे कोर्ट ने तय किए आरोप | Summry trail ordered against Sunny deol and Karishma kapoor | Patrika News

सन्नी देओल व करिश्मा कपूर पर रेलवे कोर्ट ने तय किए आरोप

locationजयपुरPublished: Sep 17, 2019 09:01:00 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

बिना मंजूरी के फिल्म शूटिंग(Film shooting) के लिए ट्रेन (train) रोकना फिल्म अभिनेता सन्नी देओल,(Suuny deol )करिश्मा कपूर,(Karishma kapoor)टीनू वर्मा और सतीश शाह के लिए 22 साल से परेशानी का कारण बना हुआ है।

जयपुर

जयपुर की रेलवे कोर्ट (Railway court) ने चारों के खिलाफ यात्रियों की सुविधा में खलल ड़ालने,रेलवे कर्मचारी व यात्रियों के बीच संवाद में बाधा पहुंचाने,रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा पहुंचाने और रेलवे परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करने के सारांश आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने 24 सितंबर को अभियोजन को गवाही करवाने के निर्देश दिए हैं।
यह है मामला-

11 अप्रेल,1997 को नरायना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 2413 अप-लिंक एक्सप्रेस रुकी हुई थी। इसी दौरान वहां सन्नी देओल,करिश्मा कपूर,टीनू वर्मा और सतीश शाह फिल्म बजरंग की यूनिट के साथ पहुंचे। इन लोगों ने बिना अनुमति के शूटिंग करनी शुरु कर दी और इमर्जेंसी चेन खींच कर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान रेलवे प्लेटफार्म पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी और ट्रेन को रवाना होने में 25 मिनट की देरी हो गई थी।
इस संबंध में सहायक स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने फुलेरा के जीआरपी थाने में सन्नी देओल,करिश्मा कपूर,टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-141 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद सबको क्लीन चिट देते हुए एफआर पेश कर दी थी। कोर्ट ने 10 फरवरी,1998 को एफआर अस्वीकार कर रेलवे एक्ट की धारा-141 ,145,146 और 147 में प्रसंज्ञान लेकर चारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे।
सन्नी देओल व करिश्मा कपूर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 मार्च,1998 को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। 2009 में हाईकोर्ट ने रेलवे कोर्ट के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया लेकिन दोनों को रेलवे कोर्ट में पेश होकर जमानत करवाने की छूट दी थी।
इसके बाद रेलवे कोर्ट से सारांश आरोप तय होने के आदेश हुए थे। दोनों ने इस आदेश को चुनौती दी तो डीजे कोर्ट ने सारांश आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर रेलवे कोर्ट को मामले में पुन: सुनवाई करने के आदेश दिए थे। दोनों के वकील का कहना था कि जिन धाराओं में सारांश आरेाप तय करने के आदेश दिए हैं उन धाराओं में तो कोई मामला बनता ही नहीं है। इसके बाद से मामला रेलवे कोर्ट में लंबित चल रहा था और अब कोर्ट ने फिर से सारांश आरोप तय कर दिए हैं। सन्नी देओल और करिश्मा कपूर के एडवोकेट अजय जैन का कहना है कि वह इस आदेश को चुनौती देगें क्यों कि जब पहले एक बार सारांश आरोप तय करने का आदेश रद्द हो चुका है तो कोर्ट का पुन: वही आदेश नहीं दे सकता।

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