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गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को किया तलब, पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश

locationजयपुरPublished: Sep 22, 2017 08:05:39 pm

Submitted by:

Vijay ram

अब अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी, कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लें। जानिए क्या—क

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दरअसल, कथित गौरक्षकों के हाथों हो रही हिंसा पर नियंत्रण न लगने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा था कि वो हर जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी को बतौर नोडल ऑफिसर तैनात करें। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी, कि उनके जिले में गौरक्षक समूह गायों की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथों में न लें।

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