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निजी स्कूल फीस: बच्चों की फीस पर बड़ी लड़ाई, फैसला सुरक्षित

locationजयपुरPublished: Feb 17, 2021 09:32:24 am

Submitted by:

santosh

राज्य के निजी स्कूलों की फीस के मामले में अभिभावकों और स्कूलों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

Supreme Court Recruitment 2019

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जयपुर. राज्य के निजी स्कूलों की फीस के मामले में अभिभावकों और स्कूलों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आपने किस अधिकार के तहत फीस निर्धारण का आदेश जारी किया?

सरकार ने जवाब दिया कि संविधान के तहत अभिभावकों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी गठित कर फीस तय की। इस मामले पर मंगलवार को लगभग पौने पांच घंटे सुनवाई चली और लिखित पक्ष रखने का मौका देते हुए सुनवाई पूरी कर ली गई।

पांच दिन में की साढ़े ग्यारह घंटे सुनवाई 
न्यायाधीश एएम खानविलकर व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने 5 दिन में लगभग साढ़े ग्यारह घंटे सुनवाई की। हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद 18 दिसम्बर 2020 को फीस निर्धारण के राज्य सरकार के अक्टूबर के आदेश को सही ठहराया था।

इसे जयपुर के एसएमएस स्कूल प्रबंधन व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विद्याश्रम स्कूल प्रबंधन ने स्कूल फीस अधिनियम को पहले से चुनौती दे रखी है। सभी मामलों पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई।

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