राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्वे के दौरान पंजीयन से वंचित रहे, बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों की प्राप्त सूचना को ऑनलाईन करवाया जाएगा। साथ ही ऐसे जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों का पुन: सर्वे करवाकर पंजीयन करवाया जाएगा।
प्रदेश में बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का पूर्व की भांति ई-मित्र (ई.मित्र मोबाईल एप) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय एवं बीएलओ के माध्यम से सर्वे करवाया जाएगा। जनाधार के डेटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर सर्वे एवं पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। जनाधार के डेटा में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का जिलेवार डेटा उपलब्ध है।
सर्वे के दौरान बेसहारा एवं जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों से उनके व्यवसाय एवं आजीविका की सूचना आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी। मोबाईल एप या ई-मित्र पर व्यवसाय एवं आजीविका की सूची उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में सर्वे के समय बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों से सूचना प्राप्त कर उचित मूल्य की दुकान से मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा। जिन बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का पहले ही सर्वे किया जा चुका है, उनके सर्वे की आवश्यकता नहीं रहेगी।