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रियायती दर पर भूमि लेकर मनमर्जी करने वाली संस्थाओं पर सरकार कसेगी लगाम

locationजयपुरPublished: Dec 03, 2020 12:13:27 am

Submitted by:

Amit Pareek

यूडीएच मंत्री ने दिए आदेश, शर्तों की अवहेलना हुई तो आवंटन निरस्त
 

फाइल फोटो

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जयपुर. रियायती दर पर जमीन लेकर मनमर्जी करने वाली संस्थाओं पर अब सरकार लगाम कसेगी। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई करेगी, जिन्होंने अब तक आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आदेश जारी कर ऐसी संस्थाओं का आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए हैं। धारीवाल ने पत्रावली पर यह आदेश प्रमुख सचिव नगरीय विकास और स्वायत्त शासन सचिव भास्कर ए. सावंत को जारी किए हैं। इसके बाद अब जल्द ही नगरीय विकास विभाग और स्वायत शासन विभाग निर्देश जारी करेंगे। फिर निकाय भौतिक सत्यापन की कार्यवाही शुरू होगी। भौतिक सत्यापन के लिए निकायों को 15 दिन का समय दिया गया है। यदि आवंटन शर्तों की पालना नहीं हो रही है तो तीन दिन में आवंटन निरस्त कर संबंधित निकाय जमीन पर कब्जा ले लेगा।
जानकारी के अनुसार जांच के दौरान जिन मामलोंं में आवंटन शर्तों की पालना होती हुई मिलेगी और भूमि का सही उपयोग मिलेगा, उनमें समिति में शामिल प्रत्येक अधिकारी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रकरण में आवंटन की शर्तों और भूमि के उपयोग की शर्त की पालना की जा रही है। इसके बाद उस प्रकरण में शर्तों का उल्लंघन की जानकारी आती है और जिम्मेदार अधिकारी की ओर से इसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
पहले मांगी थी जानकारी
रियायती दर पर भूमि आवंटन को लेकर नगरीय विकास मंत्री ने एक जून को विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, परिषद और पालिकाओं से रिपोर्ट मांगी थी। निकायों की ओर से भेजी गई सूची में ऐसे 1897 आवंटन हैं। जानकारों की मानें तो इसमें कई आवंटन ऐसे हैं, जिनका शर्तों के अनुरूप उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत खुद मंत्री के पास भी आई थी। उसके बाद ही मंत्री ने सभी निकायों से सूची मांगी थी।
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