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तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स

locationजयपुरPublished: Jan 12, 2020 06:57:10 pm

Submitted by:

Jagmohan Sharma

पोस्ट ऑफिस: केंद्र सरकार का नया प्रावधान

jaipur

तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स

नई दिल्ली. एक वित्तीय वर्ष में अगर कोई तय सीमा से अधिक पैसे निकालता है, तो इसके लिए टैक्स भी देना पड़ सकता है। हाल ही केंद्र सरकार प्रावधान लेकर आई है, जिसके तहत अगर 1 सितंबर 2019 के बाद अकाउंट से वित्त वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निकासी की जाती है, तो इसके लिए 2 प्रतिशत टैक्स देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत यह प्रावधान किया है। इसमें वित्त वर्ष 2019-20 में 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम निकासी पर 2 % टैक्स काटना अनिवार्य किया है। इसे 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है।
वित्त वर्ष के आधार पर होगी गणना
नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया है, नकदी निकासी की पूरी रकम पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर गणना की जाएगी। ऐसे में अगर 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक रकम की निकासी की गई, तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर 2 % का टीडीएस देय होगा
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