वित्त वर्ष के आधार पर होगी गणना
नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया है, नकदी निकासी की पूरी रकम पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर गणना की जाएगी। ऐसे में अगर 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक रकम की निकासी की गई, तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर 2 % का टीडीएस देय होगा
नियम को पूरे वित्तीय वर्ष पर लागू किया है, नकदी निकासी की पूरी रकम पर पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर गणना की जाएगी। ऐसे में अगर 31 अगस्त 2019 के पहले 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक रकम की निकासी की गई, तो 1 सितंबर के बाद किसी भी निकासी पर 2 % का टीडीएस देय होगा