टेलिकॉम कंपनियां झटका, आधी रात से पहले करे 1.47 लाख करोड़ का भुगतान
जयपुरPublished: Feb 14, 2020 09:37:32 pm
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की फटकार से सरकार ( government ) एक्शन में आई और टेलिकॉम कंपनियों ( telecom companies ) को आदेश दिया गया है कि वह शुक्रवार रात 12 बजे से पहले 1.47 लाख करोड़ (एजीआर बकाया) का भुगतान करे। शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों और सरकार को फटकार ( reprimanded ) लगाते हुए कहा कि वह इसका जवाब दें कि अब तक इसका भुगतान क्यों नहीं किया गया और इसमें देरी क्यों हुई।
टेलिकॉम कंपनियां झटका, आधी रात से पहले करे 1.47 लाख करोड़ का भुगतान
कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (डीओटी) ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा कि वह आज रात 11.59 तक एजीआर (अजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) बकाया का भुगतान करे। कोर्ट के फैसले के बाद डीओटी ने अचानक से यह आदेश जारी किया है। डीओटी इन टेलिकॉम कंपनियों को जोन और सर्किल आधारित बकाया नोटिस भेज रहा है। यूपी वेस्ट टेलिकॉम सर्किल ने सभी बकाएदारों से 11.59 बजे रात तक भुगतान करने का आदेश दिया है।
टेलिकॉम कंपनियों पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। कोर्ट ने इसके भुगतान के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। 1.47 लाख करोड़ में 92,642 करोड़ लाइसेंस फीस है और बकाया 55,054 करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम चार्जेज हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा है कि वह अगली सुनवाई से पहले एजीआर का भुगतान करे। कोर्ट के आदेश के बाद एयरटेल की तरफ से कहा गया कि वह 20 फरवरी तक 10 हजार रुपए जमा कर देगा। बाकी की राशि वह 17 मार्च से पहले जमा कर देगा। एयरटेल पर 35,000 हजार करोड़ रुपए बकाया है। वोडा आइडिया पर करीब 53,000 करोड़ रुपए का बकाया है।