मामला दर्ज न हो
इस योजना में भाग लेने के इच्छुक केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों को घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का सतर्कता, अनुशासन एवं अपील नियम से संबंधित मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है। जो आवेदक सरकारी सेवा में नहीं है, उन्हें घोषणा पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ न तो किसी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा है और न ही वे सजा भुगत रहे हैं।
तीन हजार शब्दों में लिखना होगा अनुभव
रेल यात्रा वृतांत बोर्ड योजना के तहत रेल यात्रा का अनुभव हिंदी भाषा में होना चाहिए। यह वृतांत कम से कम 3 हजार शब्दों में और अधिकतम 3500 शब्दों में डबल स्पेस में टाइप किया होना चाहिए, इसके चारों तरफ एक इंच का हाशिया होना आवश्यक है। वृतांत के पहले पृष्ठ पर के ऊपर अलग पन्ने पर शीर्षक- रेल यात्रा वृतांत 2022 लिखना होगा। इसके साथ उपशीर्षक, नाम, पदनाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, वृतांत की संख्या आदि जानकारी लिखनी होगी। यात्रा का वृतांत सहायक निदेशक, हिंदी शाखा, कमरा नं. 536-डी, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायसीना, नई दिल्ली, 110001 को भेज सकते हैं।