scriptDrinking Water: राजस्थान के इन 10 जिलों को दो माह बाद टैंकर से मिलेगा पानी | Ten districts of Rajasthan will get drinking water from tanker | Patrika News

Drinking Water: राजस्थान के इन 10 जिलों को दो माह बाद टैंकर से मिलेगा पानी

locationजयपुरPublished: Jan 28, 2022 05:31:20 pm

Submitted by:

Vinod Chauhan

Drinking Water: राजस्थान में आगामी गर्मियों के दौरान 10 जिलों की 64 तहसीलों को टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जाएगी।

Drinking Water: राजस्थान में आगामी गर्मियों के दौरान 10 जिलों की 64 तहसीलों को टैंकरों से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। जलदाय विभाग ने पेयजल किल्लत को देखते हुए अभी से प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबंधन की अग्रिम तैयारियां प्रारम्भ कर दी हैं। प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों में विभाग की ओर से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के नॉर्म्स के अनुसार पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

इन जिलों को मिलेगा टैंकरों से पानी
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में आपदा प्रबधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना के तहत चिह्नित जिलों चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर की खराबा और मध्यम रूप से सूखाग्रस्त 64 तहसीलों में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार टैंकर से जल परिवहन कर समयबद्ध पेयजल प्रबंधन किया जाएगा। इसके लिए जिला कलक्टर और जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंताओं को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

गांव व हैबिटेशंस की पहचान करें
इन दस जिलों में पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समस्याग्रस्त गांव एवं हैबिटेशंस की पहचान करें। उनमें लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं का आंकलन कर गर्मियों के दिनों में टैंकर से जल परिवहन के प्रस्ताव तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में उनका अनुमोदन कराएं। इसके पश्चात जलदाय विभाग की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन एवं निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार इन क्षेत्रों में जल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

तय की जाएंगी दरें
इन जिलों में जल परिवहन की व्यवस्था जिला प्रशासन की अनुशंसा एवं सहमति से की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता (या उनके प्रतिनिधि के रूप में कम से कम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) के स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में) कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें पीएचईडी एवं जिला कोष कार्यालय के अधिकारी शामिल होंगे। इस कमेटी को जल परिवहन के लिए दरों के निर्धारण के सम्बंध में सभी अधिकार प्राप्त होंगे। उपखण्ड स्तर पर जल परिवहन दरों के निर्धारण के बारे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता में कमेटी निर्णय लेगी।

तीन कूपन सिस्टम की पालना के निर्देश
जलदाय विभाग के अधिकारियों को टैंकर से जल परिवहन की व्यवस्था के लिए तीन कूपन सिस्टम की पालना के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एवं उपभोक्ताओं को टैंकर सप्लाई के लिए ट्रिप की जीपीएस एवं ओटीपी सिस्टम के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को जल परिवहन व्यवस्था के बारे में राज्य मुख्यालय को प्रति सप्ताह रिपोर्ट भेजनी होगी।

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