ये थाने हैं शामिल
– आदर्शनगर थाना,
– लालकोठी थाना,
– मोतीडूंगरी थाना,
– जवाहर नगर थाना,
– ट्रांसपोर्ट नगर थाना में धारा 144 लगाई गई है।
बिना अनुमति के किए ये काम तो होगी कार्यवाही
इन पर नहीं होगा लागू
यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों एवं परम्परागत धार्मिक अथवा सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित राजकीय समारोहों एवं शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित राजकीय आयोजनों एवं राजकीय कर्तव्यों में नियोजित कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों जिन्हें अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने हेतु शस्त्र रखना आवश्यक है उन पर लागू नहीं होगा।प्रथम आदेश में 19 अगस्त तक है 144 लागू
बता दें कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबंधित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 14 अगस्त 2019 की सुबह 6 बजे से 19 अगस्त 2019 की मध्यरात्रि तक है। वहीं, शांति पूर्ण स्थिति के अनुसार पहले भी निरस्त किया जा सकता है।