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तनाव के बाद राजधानी के इन थाना क्षेत्रों मे 5 दिन तक धारा 144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

locationजयपुरPublished: Aug 14, 2019 07:42:28 pm

Submitted by:

rohit sharma

Communal Violence in Jaipur Update News : राजधानी में Galta Gate थाना इलाके में रविवार को कावड़ यात्रा ( Kavad Yatra ) के दौरान हुई कहासुनी के बाद शहर में 3 दिन से तनाव ( Curfew in Jaipur ) बना हुआ है। देर रात भी अचानक Gangapole सहित आस पास के इलाके में अचानक उपद्रव ने बड़ा रूप ले लिया। वहीं, शहर में मंगलवार से हुए नेटबंदी के बाद पहले 24 घंटे की अवधि बढ़ा दी गई। फिर शहर के पांच थाना क्षेत्र में धारा 144 ( Section 144 ) भी लगा दी।

जयपुर। Tension in Jaipur : राजधानी में गलता गेट ( Communal Violence in Jaipur ) थाना इलाके में रविवार को कावड़ यात्रा ( Kavad Yatra ) के दौरान हुई कहासुनी के बाद शहर में 3 दिन से तनाव बना हुआ है। देर रात भी अचानक गंगापोल सहित आस पास के इलाके में अचानक उपद्रव ने बड़ा रूप ले लिया। वहीं, शहर में मंगलवार से हुए नेटबंदी के बाद पहले 24 घंटे की अवधि बढ़ा दी गई। फिर शहर के थाना क्षेत्र में धारा 144 ( Section 144 ) भी लगा दी।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त पूर्व राहुल जैन ने धारा 144 की प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुये एक आदेश जारी कर बताया कि जिला जयपुर पूर्व के थाना क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह में एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तथा जिला जयपुर पूर्व क्षेत्र में को प्रदर्शन, जूलुस, रैली आदि का प्रदर्शन नही करेंगे न ही आमसभा, धरना, पिकेटिंग एवं रास्तों को अवरूद्व नहीं करने की कोशिश करेंगे।

ये थाने हैं शामिल
– आदर्शनगर थाना,
– लालकोठी थाना,
– मोतीडूंगरी थाना,
– जवाहर नगर थाना,
– ट्रांसपोर्ट नगर थाना में धारा 144 लगाई गई है।

बिना अनुमति के किए ये काम तो होगी कार्यवाही

इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं बिना अनुमति ध्वनि प्रसारण यंत्राें का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, धारदार या अन्य घातक हथियार लाठी, ईंट ,पत्थर, डंडा, हॉकी आदि लेकर नहीं चलेगा और कोई भी व्यक्ति अवांछित व्यक्तियों, अजनबियों व उत्पात करने वालों को आश्रय नहीं देगा।
साथ ही अगर किसी व्यक्ति या समूह को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, संभागीय आयुक्त एवं सरकार को ज्ञापन देने की इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति या स्वीकृति के बाद चार व्यक्तियों समूह उपरोक्त प्रतिबंधो का पालन करते हुये ज्ञापन दे सकेगा।

इन पर नहीं होगा लागू

यह प्रतिबंध विवाह समारोह, मृत्यु संबंधी संस्कारों एवं परम्परागत धार्मिक अथवा सांस्कृतिक शोभायात्राओं, विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों से संबंधित राजकीय समारोहों एवं शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि से संबंधित राजकीय आयोजनों एवं राजकीय कर्तव्यों में नियोजित कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों जिन्हें अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने हेतु शस्त्र रखना आवश्यक है उन पर लागू नहीं होगा।

प्रथम आदेश में 19 अगस्त तक है 144 लागू

बता दें कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबंधित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 14 अगस्त 2019 की सुबह 6 बजे से 19 अगस्त 2019 की मध्यरात्रि तक है। वहीं, शांति पूर्ण स्थिति के अनुसार पहले भी निरस्त किया जा सकता है।
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