राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan Highcourt ) ने थानागाजी सामुहिक रेप मामले का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी मुकेश गुर्जर को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने आरेापी मुकेश गुर्जर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आरोपी ने इस आधार पर मांगी थी जमानत
आरोपी मुकेश गुर्जर पर राज्य की राजनीति में खलबली मचाने वाली सामुहिक रेप की इस घटना का वीडियो वायरल करने के आरेाप है। उसने रेप के आरोप नहीं होने और ट्रायल में समय लगने के आधार पर जमानत मांगी थी। सरकार के साथ ही पीडिता की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट आईटी एक्ट की धारा—67, 67A के साथ महिलाओं का अशिष्ट रुपण प्रतिषेध कानून की धारा—6 के तहत आरोप तय कर चुकी है।
Whatsapp ग्रुप बनाया, फिर किया Video Viral रेप करने वाले एक आरोपी ने उसे यह वीडियो भेजा था और आरोपी ने ही सबसे पहले एक व्हाटसएप ग्रुप ( Whatsapp Group ) बनाकर रेप का वीडियो वायरल किया था। मामले की ट्रायल दिन—प्रतिदिन हो रही है तथा मुख्य गवाहों की गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और करीब एक महीने में फैसला हो जाएगा। आरोपी के आदतन अपराधी है व उसके खिलाफ चार मुकदमे चल रहे हैं इसलिए उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।